इंदौर. आजाद नगर पुलिस ने पूर्व पार्षद पति शेख अलीम के खिलाफ भी धारा 188 में केस दर्ज किया है। आजाद नगर टीआई संजय शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस व प्रशासन द्वारा सभी किराना दुकानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे अपने यहां आने वाले ग्राहकों को एक मीटर की दूरी पर खड़े रहकर दूर से ही सामान देंगे, लेकिन कई दुकानदार इस गाइड लाइन को नजर अंदाज कर रहे थे।
आजाद नगर में पूर्व पार्षद शेख अलीम अपनी ही घर स्थित दुकान से कर्फ्यू में मिली ढील के दौरान जब सामान बेच रहे थे तो उन्होंने डब्लूएचओ द्वारा जारी इस गाइड लाइन का कोई पालन नहीं किया। उन्होंने जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए उनके खिलाफ एसपी मोहम्मद युसुफ कुरैशी के निर्देश के बाद केस दर्ज किया है।
केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता शेख अलीम ने कहा कि हमने सुबह से ऐहतियात सभी तैयारियां की थी। समान बेचने के दौरान दूरी के निशान भी लगाए थे और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था। बड़ी संख्या में कतारबद्ध महिलाओं को राशन दिया, लेकिन जब अव्यवस्था फैली तो हमने स्वयं राहत कार्य रोक दिया। उन्होंने कहा कि इलाके के गरीब लोग भूख के आगे हर दर्द को भूल गए हैं। उन्होंने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वो पहले भी नियमों का पालन करते थे, आगे भी करते रहेंगे। इलाके के वंचित लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद है।